बिहार जमीन सर्वे नया नियम लागू | अब वंशावली बनवाने की जरूरत नहीं:-पुस्तैनी जमीन का अलग-अलग नाम से सर्वे कराने के लिए वंशावली देना जरूरी है। इसको बनाने के लिए मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ या ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना पड़ता है।
सरकार ने बदला नियम… वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधियों से हस्ताक्षर कराना जरूरी नहीं
इसके बगैर सर्वे कर्मियों की ओर से आवेदन नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को खोजने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी शिकायत लगातार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पहुंच रही है। इसके बाद सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है।
नापी के दौरान जमीन पर उपस्थिति अनिवार्य नहीं
स्व-घोषणा पत्र के अनुसार जमीन की नापी होगी। अब जमीन मालिक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। सर्वे के लिए आवेदन देने के समय जमीन की अपडेट राजस्व रसीद उपलब्ध करानी जरूरी नहीं है। आपके पास जो रसीद होगी, वही जमा होगी।
जमीन सर्वे : लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/LRC पर उपलब्ध लिंक “नागरिक सेवाएँ” पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु “नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी” लिंक पर क्लिक करें।
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश
आवश्यक है।
- स्वघोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भर कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू-अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
- खतियानी रैयत / जमाबन्दी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-3
- (i) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
- राजस्व रसीद की छायाप्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करें।
- यदि क्रय/बदलैन / दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छायाप्रति ।
- यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति ।
- बन्दोबस्त भूमि/भू-दान प्रमाण पत्र/वासगीत पर्चा की छायाप्रति ।
- जमाबन्दी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-2) देंगे, वंशावली नहीं
आवश्यक नहीं है।
- प्रपत्र-3
- (i) में वंशावली पर कार्यपालक दण्डाधिकारी / नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रपत्र-3
- (i) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है।
- खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है।
- किस्तवार प्रक्रम में अपने भू-खण्ड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी।
- राजस्व रसीद की अद्यतन / ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है।
कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स
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