बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए करें आवेदन- मिलेगा ₹10 हजार

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए करें आवेदन- मिलेगा ₹10 हजार

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए करें आवेदन- मिलेगा ₹10 हजार:-बिहार सरकार किसानों की आय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए है जिनकी फसल अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, पाला या अन्य प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाती है।

रबी मौसम 2025–26 के लिए इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योग्य किसानों को ₹7,500 से लेकर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में (DBT) दी जाती है।

बिहार-राज्य फसल सहायता योजना सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को तुरंत आर्थिक सहयोग मिल सके, ताकि वे दोबारा खेती के लिए तैयार हो सकें और कर्ज के बोझ से बच सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह प्रीमियम जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है।

एक सब के लिए, सब एक के लिए

रबी 2025-26 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन

पंचायत स्तरीय फसल जिला स्तरीय फसल

  • फसल उत्पादन में 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज्यादा क्षति होने पर 10000 रुपया प्रति हेक्टयर तक सहायता राशि का भुगतान |
  • योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान ।
  • रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों के लिए।
  • एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा ।
  • नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य।
  • कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
  • प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के समय किसानों को फसल, बुआई के रकबा की जानकारी देनी है, साथ ही आवेदित भूमि का दो-तीन फोटोग्राफ (जियो टैग के साथ) को भी अपलोड करना है।
  • फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र इकाई के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
  • योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान ।
  • गलत अथवा भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत माने जाएंगे।

इस योजना के तहत किसानों को फसल क्षति के प्रतिशत के आधार पर सहायता दी जाती है:-

  • 20% तक फसल क्षति होने पर – ₹7,500 प्रति हेक्टेयर
  • 20% से अधिक फसल क्षति होने पर – ₹10,000 प्रति हेक्टेयर
  • अधिकतम सहायता सीमा – 2 हेक्टेयर प्रति किसान
  • भुगतान माध्यम – डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)

इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग सभी प्रकार के किसानों को शामिल किया गया है:-

  • रैयत किसान
  • गैर-रैयत किसान
  • आंशिक रूप से रैयत किसान
  • बिहार का स्थायी निवासी
  • अधिसूचित (घोषित) फसलों की खेती करने वाले किसान
  • आधार से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य

बिहार सरकार द्वारा रबी मौसम के लिए कई फसलों को योजना में शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं:-

  • गेहूं
  • रबी मक्का
  • चना
  • मसूर
  • अरहर (रबी)
  • राई-सरसों
  • ईख
  • प्याज (रबी)
  • आलू
  • टमाटर
  • बैंगन
  • मिर्च
  • गोभी

नोट: जिलेवार फसलों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसल के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि अवश्य जांच लें:-

  • गेहूं, रबी मक्का, ईख, टमाटर, बैंगन – 28 फरवरी 2026
  • चना, मसूर, रबी प्याज – 15 फरवरी 2026
  • रबी अरहर, गोभी, मिर्च – 31 मार्च 2026
  • राई-सरसों, आलू – 31 जनवरी 2026
  1. अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र
  2. स्व-घोषणा पत्र
  1. स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित)
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

नोटः-अधिसूचित फसलों से संबंधित जिलों के नाम विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध ।
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट – https://state.bihar.gov.in/cooperative देखें अथवा विभागीय दूरभाष नं.- 0612-2200693 पर संपर्क करें ।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है:-

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
    https://state.bihar.gov.in/cooperative
  2. “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” लिंक पर क्लिक करें
  3. नया पंजीकरण या लॉग-इन करें
  4. किसान विवरण, फसल का नाम और क्षेत्रफल भरें
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  6. आवेदन सबमिट कर रसीद डाउनलोड करें
  • आवेदन की जांच ग्राम पंचायत या अधिसूचित क्षेत्र इकाई द्वारा की जाती है
  • फसल क्षति का सत्यापन किया जाता है
  • पात्र पाए जाने पर राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है
  • आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है
  • एक किसान एक ही फसल के लिए एक आवेदन कर सकता है
  • किसी भी एजेंट या दलाल से बचें

बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2025–26 उन किसानों के लिए वरदान है जिनकी फसल प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाती है। ₹10,000 तक की सीधी आर्थिक सहायता किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में मदद करती है। यदि आपने रबी फसलों की खेती की है और नुकसान हुआ है, तो समय रहते ऑनलाइन आवेदन जरूर करें

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