नया वोटर लिस्ट जारी | इस वोटर लिस्ट में नाम है तभी देगें वोट – यहाँ से डाउनलोड करें नया वोटर लिस्ट:-7.21 करोड़ मतदाताओं का गणना फॉर्म डिजिटाइज्ड
1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप में 68.1 लाख मतदाताओं के नाम नहीं होंगे
1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप में 68.1 लाख मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होंगे। इनमें 21.6 लाख मृत, 31.5 लाख अन्यत्र स्थानांतरित, 7 लाख एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत, 1 लाख संपर्क नहीं होने वाले और 7 लाख गणना प्रपत्र जमा नहीं करने वाले मतदाता हैं। इन मतदाताओं की पहचान बीएलओ और बीएलए ने की है। इनकी सूची 20 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है।
श्रेणी | विवरण |
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तारीख | 7.21 करोड़ मतदाताओं की गणना फॉर्म डिजिटाइज्ड |
मुख्य शीर्षक | 1 अगस्त को प्रकाशित होगी मतदाता सूची के प्रारूप में 68.1 लाख मतदाताओं के नाम नहीं होंगे |
प्रकाशन तिथि | 20 जुलाई को समाचार पत्र में प्रकाशित |
कुल मतदाताओं की संख्या | 7.21 करोड़ (7.21 crore) |
डिजिटाइज्ड गणना फॉर्म | 68.1 लाख मतदाताओं के नाम नहीं होंगे |
वोटर फॉर्म जमा स्थिति | 87% वोटरों को गणना फॉर्म वितरित, 7.69.68.844 फॉर्म जमा |
निवासम स्थान के आधार पर | 91.32 फीसदी वोटरों ने घर पर गणना फॉर्म भरा |
वोटर रजिस्ट्रेशन | 68.1 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटेगा |
अपात्र वोटर | 99% वोटरों की कागज की क्रिया का दावा |
नई नाम जोड़ने की प्रक्रिया | 1 अगस्त से नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू, 1 अगस्त से नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू |
अन्य जानकारी | अभावक 99% वोटरों की कागज की क्रिया का दावा, राजकीय दल 12 राजकीय दल की उपस्थिति होगी |
भारत निर्वाचन आयोग के उपनिदेशक पी. पवन ने कहा कि
राज्य में मतदाताओं की संख्या 7,89,69,844 है। इनमें 7.21 करोड़ मतदाताओं का गणना फॉर्म प्राप्त कर डिजिटाइज्ड कर लिया गया है। यह कुल मतदाताओं का 91.32 फीसदी है। बचे हुए फॉर्म को बीएलओ और बीएलए की रिपोर्ट के आधार पर डिजिटाइज्ड किया जा रहा है, ताकि दावा-आपत्ति के दौरान उनका सत्यापन किया जा सके।
अबतक 99% वोटरों को कवर करने का दावा
आयोग के मुताबिक, अबतक राज्य के 99 प्रतिशत मतदाताओं को कवर किया गया है। मतदाता सूची के प्रारूप की मुद्रित और डिजिटल प्रतियां सभी 12 राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएंगी। यह वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 सितंबर तक किसी का नाम छूट जाने पर दावा कर सकता है या किसी गलत नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
महत्वपूर्ण तारीखें
श्रेणी | तारीख |
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गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि | 26 जुलाई 2025 |
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन | 1 अगस्त 2025 |
दावा-आपत्ति अवधि शुरू | 1 अगस्त 2025 |
दावा-आपत्ति अवधि समाप्त | 1 सितंबर 2025 |
फिजिकल वेरिफिकेशन | 1 से 25 सितंबर 2025 |
अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशन | 30 सितंबर 2025 |
1 अगस्त से नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन
1 अगस्त से नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिया जाएगा। इसके साथ प्रारूप सूची में शामिल मतदाता किसी तरह के सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं।
वोटर लिस्ट रिवीजन: क्यों और कैसे कर रहा है?
बिहार में 25 जून 2025 से शुरू हुए वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य तेजी से चल रहा है। यह प्रक्रिया 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- फर्जी मतदाताओं को हटाना: जिनके पास भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, या जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं।
- मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का अपडेट: मृत मतदाताओं या उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं।
- नए मतदाताओं का पंजीकरण: 18 वर्ष से अधिक आयु के नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा रहा है।
- सूची की शुद्धता: गलत जानकारी जैसे नाम, पता, या उम्र में सुधार करना।
चुनाव आयोग के अनुसार, अब तक 87% मतदाताओं को रिवीजन फॉर्म (गणना प्रपत्र) वितरित किए जा चुके हैं। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर यह फॉर्म बांट रहे हैं और मतदाताओं से इसे भरवाकर वापस ले रहे हैं।
अगर फॉर्म जमा नहीं हुआ तो क्या?
यदि आपने 26 जुलाई 2025 तक गणना फॉर्म जमा नहीं किया है, तो आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (1 अगस्त 2025 को प्रकाशित) में शामिल नहीं होगा। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है। आप निम्नलिखित तरीकों से अपना नाम जोड़ सकते हैं:
- फॉर्म 6 जमा करें: 26 जुलाई के बाद, आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या मतदाता हेल्पलाइन ऐप के जरिए फॉर्म 6 डाउनलोड करके भर सकते हैं। इसे नजदीकी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के पास जमा करें।
- दावा-आपत्ति अवधि: 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा-आपत्ति की अवधि होगी, जिसमें आप अपने दस्तावेज जमा करके नाम जोड़ने या सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- BLO से संपर्क: अगर आपको फॉर्म भरने या जमा करने में कोई समस्या हो, तो अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें।
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया, उनके नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। इसलिए, समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कर लें।
नई वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
बिहार की नई वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना आसान है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाएं:
- वेबसाइट: electoralsearch.eci.gov.in
- होमपेज पर “Search in Electoral Roll” विकल्प चुनें।
- खोज के विकल्प:
- विवरण से खोजें: नाम, उम्र, जन्मतिथि, राज्य (बिहार), जिला, और विधानसभा क्षेत्र डालें।
- EPIC नंबर से खोजें: अपने वोटर ID कार्ड का EPIC नंबर डालें।
- परिणाम: सही जानकारी डालने के बाद, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आपको बूथ का नाम, सीरियल नंबर, और EPIC नंबर दिखाई देगा।
वैकल्पिक तरीके:
- मतदाता हेल्पलाइन ऐप: Google Play Store या App Store से “Voter Helpline” ऐप डाउनलोड करें और अपनी जानकारी दर्ज करके नाम चेक करें।
- SMS सेवा: अपने EPIC नंबर को 7738299899 पर SMS करें। हालांकि, यह सेवा कभी-कभी बंद हो सकती है, इसलिए वेबसाइट या ऐप का उपयोग ज्यादा भरोसेमंद है।
नई वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करें?
नई वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट: ceoelection.bihar.gov.in
- या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट: hindi.eci.gov.in
- वोटर कॉर्नर चुनें: वेबसाइट पर “Search in Electoral Roll” या “Link to PDF E-Roll” विकल्प पर क्लिक करें।
- जानकारी दर्ज करें: अपने जिले, विधानसभा क्षेत्र, और अन्य आवश्यक जानकारी डालें।
- लिस्ट डाउनलोड करें: पूरी लिस्ट PDF प्रारूप में उपलब्ध होगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
नोट: कुछ मामलों में, आपको अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करके या जिला निर्वाचन कार्यालय से लिस्ट की प्रति प्राप्त करनी पड़ सकती है।
जरूरी दस्तावेज
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा:
- 2003 से पहले के मतदाता: केवल गणना फॉर्म (Form 6) भरना होगा, कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं।
- 2003 के बाद के मतदाता: जन्म और निवास का प्रमाण, जैसे:
- आधार कार्ड (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है)
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाणपत्र
- शैक्षिक प्रमाणपत्र
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र
- बैंक/पोस्ट ऑफिस/एलआईसी द्वारा जारी प्रमाणपत्र (1 जुलाई 1987 से पहले का)
- सरकारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र
- परिवार रजिस्टर
बिहार से बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए
बिहार से बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। आप voters.eci.gov.in या मतदाता हेल्पलाइन ऐप के जरिए फॉर्म डाउनलोड करके जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPIC नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा।
निष्कर्ष
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए, समय रहते अपनी जानकारी चेक करें, जरूरी फॉर्म भरें, और दस्तावेज जमा करें। निर्वाचन आयोग और BLO इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए voters.eci.gov.in या ceoelection.bihar.gov.in पर जाएं।
कुछ महत्वपूर्ण लिंक
Apply Online | Registration || Login |
नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन | यंहा से भरें |
नई वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करें? | Click Here |
बिहार वोटर लिस्ट रिविजन फॉर्म | यंहा से भरें |
आवेदन की स्थिति | यंहा से देखें |
2003 की मतदाता सूची दिए गए लिंक | यंहा से देखें |
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