वोटर कार्ड बनवाने के लिए अब ये ये डॉक्यूमेंटस लगेगा | आधार मान्य नहीं

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वोटर कार्ड बनवाने के लिए अब ये ये डॉक्यूमेंटस लगेगा | आधार मान्य नहीं:-एक अगस्त से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पर सख्ती… अब देना होगा घोषणा पत्र और दस्तावेज

1 अगस्त से मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने का नियम बदलेगा। अब सिर्फ आधार कार्ड देना काफी नहीं होगा। फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र और निर्धारित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। पहले फॉर्म 6 भरने के साथ आधार कार्ड की कॉपी जमा कर मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण में मांगे जाने वाले घोषणा पत्र के साथ दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।

अब तक जो आवेदन कर चुके हैं, लेकिन नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, उन पर भी यह नियम लागू होगा। ऐसे मतदाताओं का नाम 1 अगस्त से जोड़ने का काम शुरू होगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गंजियाल ने कहा कि नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए भरे जाने वाले घोषणा पत्र को भरकर देना होगा। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेज भी जमा करना होगा। तभी मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा।

घोषणा पत्र का मतलब है कि आप निर्वाचन विभाग के द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी को सही-सही देकर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसमें गलत होने पर दंडनीय अपराध होगा। एक वर्ष तक का जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा|

जन्म की तिथि व स्थान का दस्तावेज। पिता व माता के जन्म व स्थान का दस्तावेज। माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म का पासपोर्ट व वीजा।

ऐसी स्थिति में केवल जन्म तिथि और स्थान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज देना होगा।

भारत-से बाहर जन्म हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही भारत की नागरिकता प्रमाण पत्र देना है।

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मांगे जाने वाले ये हैं 11 दस्तावेज

बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। एडीआर, पीयूसीएल और राजद सहित अन्य याचियों ने आयोग के फैसले को चुनौती दी है। सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने समक्ष जल्द सुनवाई का आग्रह किया। जस्टिस धूलिया ने कहा, ‘हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे।’ याचियों ने आयोग के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 व 326 का उल्लंघन बताया।

बिना उचित कारण बताए पुनरीक्षण आदेश जारी किया गया, जबकि आयोग को लिखित कारण बताना जरूरी है। इससे बड़ी संख्या में बोटर्स के नाम हटने की आशंका है। राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल की महुआ मोइत्रा भी इसके खिलाफ याचिका लगा चुकी हैं। कांग्रेस, एनसीपी (एस), भाकपा, डीएमके, सपा, शिवसेना (उद्धव), झामुमो और भाकपा (माले) ने भी संयुक्त याचिका दायर कर आयोग के आदेश को चुनौती दी है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नई श्रम संहिता व वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ 9 जुलाई को पटना में होने वाले ‘चक्का जाम” में शामिल होंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पटना में आयोग कार्यालय तक माचं प्रस्तावित है।

इंडिया एलायंस के मुखिया तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। उन्होंने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम तत्काल रोकने और इसे विधानसभा चुनाव के बाद पूरा करने का आग्रह किया है। आयोग से पुनरीक्षण कार्यक्रम में आधार, मनरेगा जॉब कार्ड व राशन कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की मांग भी की।

कहा है- बिहार के वंचित तबकों के पास ये ही दस्तावेज हैं। सोमवार को सहयोगी दलों कांग्रेस, माले, वीआईपी, सीपीआई और सीपीएम के नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर तेजस्वी ने कई आरोप लगाए। प्रदेश की विधि व्यवस्था मसले पर भी हमला बोला।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि किशनगंज में आवासीय प्रमाण-पत्र के लिए जितने आवेदन 5 महीने में आते थे, उतने एक सप्ताह में आए हैं। वोटर सर्वे के बाद से लगभग एक लाख 70 हजार आवासीय प्रमाण-पत्र के आवेदन किशनगंज में आ चुके हैं। घुसपैठिए वोटर बनने की कोशिश कर रहे हैं।

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