EWS प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा आसानी से- तिन साल की वैधता के साथ

EWS प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा आसानी से- तिन साल की वैधता के साथ

EWS प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा आसानी से- तिन साल की वैधता के साथ:-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब EWS प्रमाण पत्र की वैधता तीन (3) वर्ष तक होगी। इससे बार-बार प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकारी योजनाओं, भर्ती एवं शैक्षणिक लाभों में सुविधा मिलेगी।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता उसके जारी होने से एक साल तक है। वित्तीय वर्ष इसकी मान्यता नहीं मानी जाएगी। उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग ने सभी जिलों में यह सूचना जारी करवाने का आदेश दिया। कलेक्ट्रेट में बुधवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा में राज्य आयोग के सामने यह मामला आया। इसपर आयोग ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता का आधार वित्तीय वर्ष की समाप्ति नहीं है।

समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों-आम लोगों से उच्च जाति के पिछड़े परिवारों के विकास को लेकर सुझाव मांगे गए ताकि आगे चलकर इसपर प्रस्ताव तैयार कर क्रियान्वित कराया जा सके। आयोग के अध्यक्ष डॉ. महाचन्द्र प्रसादसिंह, उपाध्यक्ष राजीव रंजन, जय कृष्ण झा ने उच्च जाति में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के सशक्तीकरण को लेकर यह समीक्षा की। अध्यक्ष ने अंचल स्तर पर स्वीकृत-अस्वीकृत आवेदनों की एक माह में सूची देने का निर्देश दिया।

25-26 में 6270 आवेदन मिले, जिसमें 6222 का निष्पादन कर दिया गया। समीक्षा के दौरान बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों ने प्रमाण पत्र की वैधता तीन साल करने का सुझाव दिया। साथ ही निजी स्कूलों में आरटीई में ईडब्लूएस को भी आरक्षण देने की मांग की गई। आयोग ने अन्यवर्गकेलिए लागू योजनाओं का कितना लाभ मिला है, इसका भी आंकड़ा मांगा, ताकि इस आधार पर उच्च जाति के लिए भी योजनाओं के लाभ को लेकर पहल हो।

उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि कई जिलों और प्रमंडलों में 10 प्रतिशत की जगह महज 4-5 फीसदी लोगों को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है। कई बच्चों के आवेदन बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकृत किए जा रहे हैं। वे बुधवार को यहां सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अब किसी भी आवेदन को निरस्त करने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी को कारण दर्ज करने को कहा, ताकि आवेदक को भी यह पता से खारिज किया गया।

सवर्ण समाज में भी गरीबी काफी है। हम सब पूरे राज्य में घूमकर उनका सुझाव ले रहे हैं। सभी सुझावों की समीक्षा के बाद ठोस सिफारिशें सरकार तक पहुंचाएंगे। मौके पर आयोग केउपाध्यक्ष राजीव रंजन, सदस्य जय कृष्ण झा, डीपीआरओ प्रमोद कुमार भी मौजूद थे।

  • ईडब्लूएस प्रमाणपत्र की वैधता एक साल से बढ़ाकर तीन साल की जाए
  • केवि और नवोदय विद्यालय में अन्य वर्गों की तरह इस वर्ग के बच्चों को भी आरक्षण मिले
  • सूबे की प्रतियोगी परीक्षाओं में ईडब्लूएस महिला की 45, पुरुष की उम्र सीमा 40 साल हो
  • कल्याण विभाग से संचालित पाग प्रशिक्षण संस्थान में इस वर्ग के लोगों को भी मिले लाभ

उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग को राष्ट्रीय भूमिहार ब्राहमण परिषद ने पांच सूत्री सुझाव दिए हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र में निर्धारित शर्तें हटाने, सवर्ण परिवार की महिलाओं को रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रावास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र व स्वर्ण बैंक की मांगें इनमें शामिल हैं।

(Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र उन सामान्य वर्ग (General Category) के नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय एवं संपत्ति निर्धारित सीमा से कम होती है। इसके आधार पर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण/लाभ मिलता है।

  • नई वैधता: 3 वर्ष
  • पहले कई राज्यों में यह 1 वर्ष के लिए मान्य था, अब आयोग/प्रशासनिक निर्देश के अनुसार इसे तीन साल तक मान्य किया जाएगा (राज्य-स्तरीय अधिसूचना लागू होने पर)।

आवेदक तभी पात्र होगा जब:-

  • परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो
  • परिवार के पास
    • 5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि न हो
    • 1000 वर्गफुट से अधिक का फ्लैट न हो
    • 200 वर्गगज से अधिक का आवासीय प्लॉट (नगरपालिका क्षेत्र) न हो
  1. आधार कार्ड
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग)
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. स्व-घोषणा पत्र (यदि आवश्यक)
  1. अपने राज्य की आधिकारिक सेवा पोर्टल पर जाएं
  2. “EWS Certificate / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र” चुनें
  3. नया आवेदन (New Application) पर क्लिक करें
  4. सभी व्यक्तिगत एवं आय संबंधी विवरण भरें
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  6. आवेदन सबमिट कर रसीद/एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रखें
  • अपने अंचल कार्यालय / प्रखंड कार्यालय / अनुमंडल कार्यालय में जाएं
  • निर्धारित आवेदन फॉर्म भरें
  • दस्तावेज संलग्न करें
  • जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
  • सरकारी नौकरियों में आरक्षण
  • कॉलेज / यूनिवर्सिटी एडमिशन
  • प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट
  • केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं
  • आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए
  • गलत जानकारी देने पर प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है
  • राज्य सरकार की अधिसूचना अवश्य जांचें, क्योंकि नियम राज्य-वार अलग हो सकते हैं

अब EWS प्रमाण पत्र 3 साल तक वैध होने से छात्रों और युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। यदि आपने अभी तक EWS प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो समय रहते आवेदन करें ताकि भविष्य में किसी भी योजना या भर्ती में परेशानी न हो।

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