खरीफ 2024 के लिए ऑनलाइन शुरू | बिहार राज्य फसल सहायता योजना | बिहार के सभी किसानों को मिल रहा है पैसा

खरीफ 2024 के लिए ऑनलाइन शुरू | बिहार राज्य फसल सहायता योजना | बिहार के सभी किसानों को मिल रहा है पैसा

खरीफ 2024 के लिए ऑनलाइन शुरू | बिहार राज्य फसल सहायता योजना | बिहार के सभी किसानों को मिल रहा है पैसा:-बिहार राज्य फसल सहायता योजना | खरीफ 2024 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन….

  • धान एवं मक्का राज्य के सभी 38 जिले
  • बेगूसराय, खगड़िया एवं समस्तीपुर जिला
  • आलू ,पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, प. चम्पारण, मधुबनी, पटना एवं सिवान जिला
  • बैगन पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, गया, सुपौल, प. चम्पारण, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज एवं बेगूसराय जिला
  • टमाटर समस्तीपुर, गया, वैशाली, पटना एवं भोजपुर जिला
  • गोभी पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, सुपौल, प. चम्पारण, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, किशनगंज, मधेपुरा एवं मधुबनी जिला
  • 7500 रु प्रति हेक्टेयर (थ्रेसहोल्ड उपज की तुलनामे वास्तविक उपज में 20% तक क्षति होने पर।)
  • 10000 रु प्रति हेक्टयर (थ्रेसहोल्ड उपज की तुलना मे वास्तविक उपज में 20% से अधिक क्षति होने पर।)
  • रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों के लिए
आवेदन की अवधि31 अक्टूबर 2024 तक
आवेदन शुल्कनिःशुल्क आवेदन
अधिक जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/cooperative अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नं0-18001800110 पर संपर्क करें ।
  • सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल https://state.bihar.gov.in/cooperative
  • ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है)
  • कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से (टोल फ्री न० 18001800110)
  • प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के सहयोग से।
  • कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे |
  • प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी देनी है।
  • फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र इकाई के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
  • योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान ।
रैयत किसानगैर रैवत किसानरेवत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान
1.अद्यतन भू-स्वामित्य प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2023 के पश्चात नित)/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2024 के परयात निर्गत)
2. स्व घोषणा पत्र
1. स्व घोषणा-पत्र फिन्सान सलाहकस द्वा
प्रतिहस्तक्षरित)
1. अद्यतन भू-स्वामित्य प्रमाण-पत्र (31भार्च 2023 के पश्चात निर्गत/राजस्व रसीद (31 मार्च 2024 के पश्चात नित)
2.स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा
किसान सलाहकार द्वारा प्रतिस्ताक्षरित
  • एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा ।
  • योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान सहायता राशि का भुगतान ।
  • नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य ।

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