नामांकन वापस लेने पर नामांकन शुल्क और डॉक्यूमेंटस वापस मिलेगा:-UGC ने नई पॉलिसी लागू की है, जिसके अनुसार अब नामांकन रद्द करने पर शुल्क वापसी और डॉक्यूमेंट वापसी को लेकर स्पष्ट नियम होंगे।
यह नियम 2024–25 से लागू है और सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को इसका पालन करना होगा।
नामांकन वापस लेने पर शुल्क वापसी की नई पॉलिसी बनेगी
यूजीसी-उच्चतर शिक्षा में नामांकन वापस लेने पर होने वाली शुल्क वापसी की नई नीति बनाएगा। कुछ राज्यों जैसे बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक से पीजी तक कुछ खास वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन निःशुल्क होता है। यूजीसी की शुल्क वापसी पॉलिसी भी लागू रहने से चीजें उलझ रही थीं।
यूजीसी ने 2024-25 तक लागू प्रावधान को आगे लागू किया
यूजीसी ने शुल्क वापसी की नीति 2024-25 तक के लिए बनाई थी। अब उसने कहा है कि इसे लेकर नई नीति बननी है। इसलिए शुल्क वापसी की व्यवस्था नई पॉलिसी बनने तक लागू रहेगी। यूजीसी की शुल्क वापसी पॉलिसी के तहत 5 कैटेगरी तय है। जो भी अंतिम तिथि के 15 दिन या इससे पहले नामांकन वापस लेंगे उन्हें पूरी राशि वापस होगी।
नामांकन की अंतिम तिथि के 15 से 30 दिन बाद तक नामांकन वापस लेने पर 50 प्रतिशत शुल्क वापस होगा। जबकि 30 दिन के बाद नामांकन वापस लेने पर शुल्क वापस नहीं होगा।
ये नियम भी लागू रहेंगे
संस्थान प्रोस्पेक्टस लेने के लिए छात्रों पर दबाव नहीं बनाएंगे। प्रोस्पेक्टस लेना छात्रों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। संस्थान जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। एडमिशन फॉर्म साथ मूल डॉक्यूमेंट जमा करना अनिवार्य नहीं पर नामांकन के समय छात्र व्यक्तिगत रूप से डॉक्यूमेंट सत्यापन कराएंगे।
प्रावधान न मानने पर होगी कार्रवाई
यूजीसी ने कहा, जो संस्थान प्रावधान का पालन नहीं करेंगे उनपर कार्रवाई होगी। ऐसे संस्थान का संबंधन वापस लिया जा सकता है। कोई अनुदान रोका जा सकता है। वहीं टीएमबीयू के रजिस्ट्रार प्रो. रामाशीष पूर्वे की माने तो यूजीसी नियम को लेकर कुलपति से बात की कि यहां तो सरकार की निःशुल्क नामांकन योजना लागू है। कई छात्र नामांकन वापस लें तो उनके शुल्क का क्या होगा, इस पर स्पष्ट निर्देश लेना होगा।
UGC की नई फीस वापसी पॉलिसी (Fee Refund Policy 2024–25)
अब से नामांकन रद्द करने पर शुल्क वापसी समय अवधि (Timeline) के आधार पर तय होगी। नीचे नई समयावधि और रिफंड प्रतिशत दिए गए हैं:-
1. नामांकन लेने के 15 दिन के अंदर वापस लें
- लगभग 100% फीस वापस
- केवल ₹1,000 का प्रोसेसिंग चार्ज काटा जाएगा
- यह सबसे लाभदायक रिफंड विंडो है
2. 15 से 30 दिन के बीच नामांकन रद्द करें
- कुल फीस का 50% रिफंड
- बाकी संस्थान रख सकता है
- यह छात्रों को पर्याप्त राहत देता है
3. 30 दिन बाद नामांकन वापस लें
- फीस का कोई रिफंड नहीं
- सिर्फ डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे
महत्वपूर्ण: डॉक्यूमेंट रोकना अब पूरी तरह प्रतिबंधित
UGC ने कड़ी चेतावनी दी है कि अब से कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज छात्रों के Original Documents नहीं रोक सकता।
कानूनन अब ये दस्तावेज तुरंत लौटाने होंगे:-
- 10वीं/12वीं की मार्कशीट
- TC (Transfer Certificate)
- Migration certificate
- Character certificate
- Admission/Registration slip
- Category/EWS certificate
- Domicile certificate
यदि कोई संस्थान दस्तावेज रोकता है, तो छात्र सीधे UGC हेल्पलाइन या UGC grievance portal पर शिकायत कर सकते हैं।
ऐसी शिकायतों पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई अनिवार्य है।
बिहार के विश्वविद्यालयों में भी नई पॉलिसी लागू
UGC की यह पॉलिसी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर भी लागू होगी। राज्य सरकार कोई अलग नियम नहीं बना सकती क्योंकि उच्च शिक्षा UGC के अधीन आती है।
इसका मतलब—
- निजी कॉलेजों को भी UGC के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा
- अब बिहार में भी नामांकन वापस लेने पर स्पष्ट फीस वापसी मिलेगी
- डॉक्यूमेंट्स रोकने पर सख्त कार्रवाई होगी
नई पॉलिसी के बाद एडमिशन प्रक्रिया में होने वाले बदलाव
- ऑनलाइन रिफंड सिस्टम अनिवार्य
- रिफंड का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय को रखना होगा
- समयसीमा का पालन न करने पर कार्रवाई
- निजी और सरकारी दोनों संस्थानों पर समान नियम
- हर विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर रिफंड पॉलिसी अपडेट करनी होगी
महत्वपूर्ण बात
- एडमिशन कमेटियों को कहा गया है कि छात्रों को जबरन रोका न जाए
- ऑनलाइन प्रोसेस में भी रिफंड की सुविधा अनिवार्य होगी
- रिफंड डिजिटल मोड में होगा और इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है
निष्कर्ष (Conclusion)
UGC द्वारा जारी नई गाइडलाइन छात्रों के लिए बड़े बदलाव लाती है। नामांकन वापस लेने पर अब:-
- स्पष्ट रिफंड प्रतिशत तय
- समयसीमा निश्चित
- डॉक्यूमेंट रोकने पर प्रतिबंध
- निजी कॉलेजों पर भी कार्रवाई
यह फैसला लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत लेकर आया है।
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