Bihar EV Subsidy Online Form 2026: बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर पाएं भारी सब्सिडी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Bihar EV Subsidy Online Form 2026

अगर आपने बिहार में कोई नया इलेक्ट्रिक वाहन (2-Wheeler, 3-Wheeler या 4-Wheeler) खरीदा है या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है! बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत सब्सिडी की प्रक्रिया को आसान और ऑनलाइन कर दिया गया है।

इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि Bihar EV Subsidy 2026 के लिए कौन-कौन पात्र हैं, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं।

बिहार सरकार राज्य में प्रदूषण कम करने और हरित परिवहन (Green Mobility) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सब्सिडी प्रदान कर रही है। सब्सिडी की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

FeaturesDetails
Scheme NameBihar Electric Vehicle Policy
DepartmentTransport Department, Bihar Government
Benefit TypeDirect Bank Transfer (DBT) & Tax Exemptions
Eligible Vehicles2-Wheeler, 3-Wheeler, 4-Wheeler (Electric)
Mode of ApplicationOnline
Official PortalClick Here
  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (Bike/Scooter): ₹7,500 से ₹10,000 तक (श्रेणी एवं बैटरी क्षमता अनुसार)।
  • इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (3-Wheeler): 10,000 प्रति kWh के आधार पर प्रोत्साहन राशि।
  • इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर (Car): बैटरी क्षमता और पॉलिसी के आधार पर ₹1,00000 से ₹1,50,000 तक की छूट/सब्सिडी।

ध्यान दें: प्रोत्साहन राशि का भुगतान “पहले आओ, पहले पाओ” (First Come, First Served) के आधार पर किया जाता है।

  1. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. वाहन केवल Pure Electric Vehicle (PEV) होना चाहिए।
  3. वाहन का रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य के किसी RTO में होना अनिवार्य है।
  4. वाहन 15 मई 2026 के बाद खरीदा गया हो।
  5. आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन्ड (PDF/Image) कॉपी तैयार रखें:

  • RC (Vehicle Registration Certificate)
  • वाहन का चेसिस नंबर एवं इंजन नंबर विवरण
  • खरीद की तिथि और बिल/रसीद
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • बैंक पासबुक या कैंसिल चेक (स्पष्ट IFSC कोड और खाता संख्या के साथ)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST श्रेणी के अंतर्गत छूट का दावा कर रहे हैं)

आवेदन जमा करने के बाद:-

  1. MVI (Motor Vehicle Inspector): 5 कार्य दिवसों के भीतर आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  2. DTO (District Transport Officer): 3 कार्य दिवसों में आवेदन की स्वीकृति देंगे।
  3. स्वीकृति मिलने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे आपके दिए गए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
सेवालिंक
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