बिहार में लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी के पद पर बम्पर बहाली- देखिए कौन कौन कर सकते हैं आवेदन

बिहार में लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी के पद पर बम्पर बहाली- देखिए कौन कौन कर सकते हैं आवेदन

बिहार में लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी के पद पर बम्पर बहाली- देखिए कौन कौन कर सकते हैं आवेदन:-माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष बनने के लिए होने वाली परीक्षा में केवल वे ही अभ्यर्थी बैठ पायेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे. साथ ही नियुक्ति की न्यूनतम अहर्ता में अभ्यर्थी की उम्र नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.. इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद पात्रता परीक्षा एवं नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी.

विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे. इसके लिए रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी. आयोग की तरफ से विज्ञापित आवेदन पत्र में अभ्यर्थी से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उसकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रशासी विभाग के परामर्श से बनेगा. परीक्षा पैटर्न भी आयोग निर्धारित करेगा. कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के तहत अधिकतम पांच बार ही परीक्षा दे सकेगा. सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर निर्धारित मेघाक्रम के अनुसार होगा. यह सभी पद जिला के अंदर स्थानांतरणीय होगा. विशेष परिस्थिति में माध्यमिक निदेशक जिलों में स्थानांतरण कर सकेंगे. मूल कोटि के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे.

कैबिनेट बैठक में राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति की नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद पूरे राज्य में ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के बीच खुशी की लहर दौड़ गयी. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से संगठन की ओर से यह मांग की जा रही थी कि राज्य में लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाये.

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय लिपिकों की नियुक्ति की नियमावली में नियुक्ति के लिए व्यवस्था दी गयी है. इसके अनुसार मूल कोटि के विद्यालय लिपिक की सीधी भर्ती आयोग की तरफ से की जायेगी. नियुक्ति समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जायेगी. इसके मूल कोटि के 15 प्रतिशत पद विद्यालय परिचारी की प्रोन्नति से भरे जायेंगे. मूल पद की सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी. इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग के एसीएस डॉ एस सिद्धार्थ ने जारी कर दी है.

इस पद के अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या काउंसिल से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ इंटर या उच्च माध्यमिक अथवा राज्य मदरसा बोर्ड से मौलवी और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उप शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए. न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की एक अगस्त के आधार पर होगी. सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा. इनके प्रोन्नति के लिए जिला स्तर पर सात सदस्यीय प्रोन्नति समिति का भी गठन कर दिया गया है. इसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष होंगे.

प्लस टू विद्यालयों में परिचारियों की नियुक्ति आयोग करेगा. मूल कोटि के पद पर नियुक्ति परीक्षा फल के आधार पर होंगी. इसमें अनुकंपा की नियुक्तियां भी की जायेंगी. शैक्षणिक योग्यता 45 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है. न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गयी है.

। राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 15000 पदों पर पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गयी। इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा।

तीनों पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है, उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ-साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के निवासी इन पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान है।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग-अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। नई नियमावली से लगभग 6500 पुरस्तकालयाध्यक्षों और 6421 पदों पर विद्यालय लिपिकों तथा दो हजार पदों पर परिचारी की नियुक्ति होगी।

विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2025 को मंजूरी मिलने से अबइन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बहाली बीपीएससी से होगी। यह संवर्ग जिला स्तरीय है। हाईस्कूलों में 14 साल बाद पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके पहले वर्ष 2011-12 में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी |

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और महिला के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य है। नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस नियमावली के तहत पहली बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकेंगे। पुस्तकालयाध्यक्ष का स्थानांतरण जिला के अंदर होगा। सेवाकाल में मृत्यु पर आश्रित की लिपिक या परिचारी के पद पर नियुक्ति होगी।

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि वर्षों से लंबित लिपिक और परिचारियों की नियुक्ति के लिए भी नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है। इन दोनों पदों पर नियुक्ति में 50 फीसदी पद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेंगे। जबकि, शेष 50 फीसदी पद सीधी नियुक्ति के लिए होंगे।

राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 के साथ-साथ बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनकी नियुक्ति आयोग से की जाएगी। इसके साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति की कार्रवाई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी से होगी। कमेटी के माध्यम से लिपिक व परिचारी के पद पर अनुकंपा पर नियुक्ति होगी।

बिहार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन और तेलहन की खरीद की नई प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है। रबी 2025-26 के लिए चना की नयी दर 5650 रुपए, मसूर के लिए 6700 रुपए और सरसों के लिए 5950 रुपए प्रतिक्विंटल निर्धारित की गयी है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

यह निर्णय रबी विपणन मौसम 2025-26 से लागू किया जाएगा और इसके बाद हर वर्ष इस मॉडल के तहत दलहन एवं तेलहन की सरकारी खरीद की जाएगी। दरअसल, अब तक रवी विपणन मौसम 2020-21, 2021-22 और 2024 में लिए गए निर्णयों के अनुसार जो व्यवस्था चल रही थी, उसे पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए पुनरीक्षित पीएसएस व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से एमएसपी पर फसलों की खरीद की जाएगी।

Latest Jobs

Scholarship

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top